Sidhi24news:सीधी जिले में रेत का उत्खनन और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित
सीधी, 29 अक्टूबर 2024– सीधी जिले में रेत का उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत जिले की सभी स्वीकृत रेत खदानों का संचालन बंद कर दिया गया है।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने इस संबंध में सभी उपखण्ड अधिकारियों और खनिज अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिले की किसी भी नदी से रेत का उत्खनन या परिवहन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अन्य जिलों से खनिज रेत का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जाए। यदि किसी वाहन में अभिवहन पारपत्र में दर्ज मात्रा से अधिक रेत पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, बल्कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाना भी है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें।
इस प्रतिबंध के बाद, क्षेत्र के नागरिकों और निर्माण उद्योग पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। कई स्थानीय ठेकेदारों ने चिंता व्यक्त की है कि यह निर्णय उनके काम पर नकारात्मक असर डाल सकता है। वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लंबे समय में क्षेत्र की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
जिले में रेत की स्थिति और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि इस आदेश का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
इस प्रकार, सीधी जिला प्रशासन ने रेत के उत्खनन और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के समुचित उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।