Sidhi24news; निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में नलरजिस्ट्रेशन से वंचित छात्र-छात्राओं के लिए एक मौका और
सीधी /जनपद पंचायत सीधी के सभागार में संचालित निःशुल्क कोचिंग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी साझा करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा है कि अनुच्छेद 39ए का उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर तबको तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। जिससे जरूरतमंद समय पर न्याय प्राप्त कर सके।
उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 39ए को 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान के क्रियान्वन हेतु संसद ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में पारित किया। इसके द्वारा मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति की स्थापना की गई। उन्होंने इसकी संरचना पर भी चर्चा की जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। उन्होंने आगे चर्चा के दौरान बताया कि यह प्राधिकरण समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करता है। जिसमें पक्षकारो के बीच समझौता कराया जाता है और इसके विरुद्ध अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। जिससे पक्षकारो के बीच में विवाद खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि एडीआर विधिक शिक्षा के प्रसार का भी कार्य करता है। इसके तहत एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति, महिलाओं व बच्चों, त्रासदी से पीड़ित व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय एक लाख से कम है आदि को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने में मदद करता है।
अंत में अभ्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत कीजिए। निराश मत होइए, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है।इस दौरान निःशुल्क कोचिंग क्लासेस सहायक संचालक किरण भारती, शिक्षिका दीक्षा लोधी, रुक्मणी करचाम और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
ऐसे इच्छुक अभ्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे सुबह 7 से 9 तक (सोमवार से शनिवार) क्लास के समय पर आकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसी तरह ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने यूपीएससी एवं एमपीपीएससी का मेंस या साक्षात्कार दिया है और स्वेच्छा से निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, तो कोचिंग समय पर संपर्क कर सकते हैं।
बतादें लेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी एवं अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला प्रशासन व आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा के डायरेक्टर परीक्षित भारती के सहयोग से निःशुल्क कोचिंग क्लासेस जनपद पंचायत सभागार में निरंतर रूप से संचालित हो रही है।