Sidhi24news: सीधी में दो तहसीलदारों सहित राजस्व निरिक्षको और पटवारी को कारण बताओ नोटिस
सीधी जिले में लापरवाही बरतने पर दो तहसीलदारों सहित दो राजस्व निरिक्षको एवं एक पटवारी को आज कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
उपखण्ड अधिकारी मझौली आर पी त्रिपाठी ने बालमीक प्रसाद साकेत नायब तहसीलदार वृत्त जोबा एवं संतोष कुमार अरिहा तहसीलदार तहसील मड़वास को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
उन्होने बताया कि दिनांक 10 जून 2024 कलेक्टर द्वारा आहुत टी. एल. बैठक में आर.सी.एम.एस. पोर्टल में समीक्षा के दौरान संबंधित राजस्व न्यायालय में प्रकरणों के निराकरण की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही साईबर तहसील अंतर्गत प्राप्त आनलाईन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाता है। सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण कराने एवं उपखण्ड अधिकारी मझौली के न्यायालय द्वारा प्रेषित किये गये खसरा, नक्शा सुधार के प्रकरणों की जांच कर प्रतिवेदन भेजे जाने में कोई रूचि न ली जाती है जो पदीय दायित्वों के प्रति मनमानी, स्वेच्छाचारिता व लापरवाही को दर्शित करता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को 03 दिवस के अंदर निराकरण करें। नियत समय पर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
दो राजस्व निरिक्षको एवं पटवारी को नोटिस
उपखण्ड अधिकारी मझौली आर पी त्रिपाठी ने देवेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व निरीक्षक मंडल गिजवार, रामलाल सिंह राजस्व निरीक्षक मंडल मड़वास एवं पुष्पराज सिंह पटवारी हल्का बकवा तहसील मझौली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
उन्होने बताया कि दिनांक 14 जून 2024 को सुबह 10.30 बजे से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों की सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों एवं अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आहुत की गयी थी। समीक्षा बैठक में उपरोक्त राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी बिना पूर्व सूचना के उपस्थित नहीं हुये हैं। साथ ही उनके क्षेत्रान्तर्गत सीमांकन तथा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। संबंधित का यह कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति मनमानी, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को दर्शित करता है। नियत समय पर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।