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बिना अनुमति नलकूप उत्खनन पर तहसीलदार की कार्यवाही, बोरिंग मशीन जब्त, नियमों की अवहेलना करने बालों मे मचा हडकंप

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बिना अनुमति नलकूप उत्खनन पर तहसीलदार की कार्यवाही, बोरिंग मशीन जब्त, नियमों की अवहेलना करने बालों मे मचा हडकंप

सरई– सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशन में जिले में पेयजल व्यवस्थाओं को समुचित रूप से व्यवस्थित करने का संवेदनशील प्रयास किया जा रहा हैl एसडीएम की बिना अनुमति के नलकूप का उत्खनन हो रहा था। इसके बाद सूचना पर पहुंचे सरई तहसीलदार ने बोरिंग मशीन को जब्त कर लिया। सिंगरौली कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने अल्प वर्षा के चलते भू-जलस्तर गिरने से सिंगरौली जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया है। जिले में नलकूपों के उत्खनन पर रोक लगाई गई है। निजी तौर पर नलकूपों के उत्खनन करने के पहले एसडीएम से अनुमति लेनी जरूरी है। तहसीलदार सरई चंद्रशेखर मिश्रा द्वारा बुधवार की सुबह सरई के वार्ड नंबर 4 में सड़क के किनारे एक निजी भूमि स्वामी के भूमि पर बोरवेल उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचे। भूमि स्वामी एवं बोरवेल के संचालक से उत्खनन के संबंध में अनुज्ञा प्राप्त करने की जानकारी चाही गई जिस पर उन्होंने अनुज्ञा ना होना बताया गया। जिस पर तत्काल बोरिंग मशीन को जप्त किया गया। स्थल पर मौका पंचनामा की कार्यवाही की गई। जप्ती पत्रक तैयार किया गया और वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना सरई में वाहन को सुपुर्द नामा कराया गया है। विदित हो की जिला सिंगरौली में कलेक्टर द्वारा आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाकर स्वयं ग्राम वार समीक्षा की जा रही है। पानी के जल स्तर नीचे जाने के कारण पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत संपूर्ण जिले में आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत बिना अनुज्ञा के कोई भी बोरवेल उत्खनन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार सरई श्री मिश्रा के द्वारा उक्त निर्देशों का तत्परता से पालन करते हुए तत्काल ही जाकर बोरिंग वाहन को जप्त किया गया एवं वैधानिक कार्यवाही की गई। फ्रीहाल इस कार्यवाही के बाद से क्षेत्र में नियमों का पालन ना करनें बालों के पसीने छूटने लगें हैं, एवं हडकंप मचा हुआ है। प्रशासन सख्त मूड में नजर आ रहा है।

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