निर्वाचन कार्य में लापरवाही के कारण सीधी जिले के 21 शासकीय सेवकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सीधी-संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी की विधानसभा क्षेत्र सीधी की सहायक रिटर्निंग आफिसर प्रिया पाठक ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण 21 शासकीय सेवकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उक्त कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दल के सदस्य के रूप में लगाई गई थी जिसमें वह अनुपस्थित रहे जिसके कारण निर्वाचन का कार्य प्रभावित हुआ है। नियत समय-सीमा में समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
उन्होंने बताया कि महेन्द्र प्रसाद तिवारी स्थाईकर्मी कुशल कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. उपखण्ड रामपुर नैकिन, नरेन्द्र त्रिपाठी भृत्य कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन, रामविलाश कोल प्रा.शि. प्राथमिक शाला बाकी हड़हा, शैलेन्द्र कुमार मिश्रा माध्यमिक शिक्षक शा. बालक उ.मा.वि. चुरहट, नेहा सिंह बघेल सहायक ग्रेड-3 ग्रा.यां. से. संभाग सीधी, शेखजिलानी व्याख्याता शा. बालक उ.मा.वि. हिनौती, निशा सिंह प्राथ.शि.शा.पू.मा.वि. पड़खुरी नं. 2, संतोष कुमारी सिंह प्राथ.शि. शा.पू.मा.वि. सुकवारी मझारी सीधी, अर्चना सिंह सहायक अध्यापक शासकीय आदर्श कन्या हाई स्कूल सीधी, शिवभगत तिवारी दै.वे.भो. शिक्षित श्रमिक सिहावल नहर उपसंभाग क्रमांक 1 रामपुर नैकिन, रीतू सिंह सहायक अध्यापक शा.प्रा. स्कूल कोतरखुर्द सीधी, प्रमोद कुमार पाण्डेय मा.शि. मा. शाला चंदवाही, विष्णुपाल सिंह सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कृ.ग.उप. के. कोष्टा, रामस्वरूप सिंह प्रा.शि. माध्यमिक शाला कंचनपुर, रीता सिंह प्राथ.शि. शा. प्राथ. पाठशाला सुकवारी मझारी, विद्यावती पाण्डेय प्राथ.शिक्षक शास.प्राथ. शाला जमोड़ी माझी सीधी, जगदीश प्रसाद पाण्डेय सहायक शिक्षक प्राथ. स्कूल बूसी, शेरबहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल, विभा तिवारी प्राथमिक शिक्षक शा.उ.मा.वि. सीधी खुर्द, रावेन्द्र प्रताप सिंह सहायक अध्यापक पी.एस. टीकर की चुनाव ड्यूटी विधानसभा क्षेत्र -77 सीधी में लगाई गई थी जो दिनांक 18.04.2024 को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के पुराना भवन से मतदान दलों को रवाना किया गया था किन्तु संबंधित व्यक्ति अपने कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित रहे। उपरोक्त कृत्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के महत्वपूर्ण कार्य एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में है तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियमों के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होकर दंडनीय है।