Sidhi crime:सीधी मे रिश्वतखोर जेई और दरोगा को हुई सजा
नरेन्द्र कुमार तिवारी, जेई एमपीईबी मझौली को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सीधी द्वारा 28 दिसम्बर 2023 को पारित निर्णय में आरोपी नरेन्द्र कुमार तिवारी जेई एमपीईबी कार्यालय मझौली जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 के अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी एवं 13 (2) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष सश्रम कारावास 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। नरेन्द्र कुमार तिवारी, जेई एमपीईबी कार्यालय मझौली जिला सीधी के द्वारा शिकायतकर्ता शिवकुमार से उसके पिता गंगा प्रसाद साहू को बिना कनेक्शन बिजली जलाते हुए पकडे जाने के केस को छोटा करके रिकवरी कम बनाने के एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 19 दिसम्बर 2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 398/2016 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय सीधी में 4 सितम्बर 2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत 28 दिसम्बर 2023 को निर्णय पारित किया गया है।
कमलाकर सिंह तत्कालीन उपनिरीक्षक चौकी पथरौला थाना मझौली 3 वर्ष का सश्रम कारावास
लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सीधी द्वारा 29 दिसम्बर 2023 को पारित निर्णय में आरोपी कमलाकर सिंह तत्कालीन उपनिरीक्षक, चौकी पथरौला थाना मझौली जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। कमलाकर सिंह तत्कालीन उपनिरीक्षक, चौकी पथरौला थाना मझौली जिला सीधी के द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध की गई रिपोर्ट में कोई कानूनी कार्यवाही न किये जाने एवं उसे निविघ्न रूप से अपनी दुकान निर्माण कराये जाने के एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।