बीच बाजार आलिशान अवैध निर्माण,नोटिस देकर भूला प्रशासन…
सीधी_जिले के दो चर्चित व्यापारियों ने शासकीय जमीन पर गैर अनुमति अतिक्रमण कर आलिशान निर्माण कर अपना व्यापार शुरू कर दिया है और करोड़ों के इस निर्माण पर प्रशासन केवल नोटिस देकर भूल गया इसे व्यापारियों व नौकरशाही का गठजोड़ कहे या कुछ और…? लेकिन जिला मुख्यालय पर बीच बाजार में ही सरकारी जमीन और नजूल भूखंड पर कब्जा कर लिया गया है।
पूरा मामला भाजपा कार्यालय के सामने आराजी नबंर 525,ग्राम कोतरकला मे 5 डिसमिल का पट्टा दो सहखातेदारों ने किया है।दो ब्यापारियों द्वारा निर्धारित रकवा से ज्यादा रकवे में अतिक्रमण करते हुए आलीशान दुकानो का निर्माण करा लिया गया है। नगर पालिका को शिकायत मिलने के बाद अतिक्रमणकारियो के जमीन से मकान को गिराने के नोटिस जारी की गई थी, किंतु नोटिस पर अमल करना व अतिक्रमण को हटाना दोनों व्यापारियों ने उचित नहीं समझा। जबकि नगर पालिका परिषद भी नोटिस जारी कर कार्रवाई करना भूल गई।
उक्त मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार भोला प्रसाद गुप्ता पिता समयलाल गुप्ता निवासी आदर्श कॉलोनी पड़ैनिया एवं दीपक गुप्ता पिता रामशरण गुप्ता निवासी अमहा को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बगल में उनके पट्टे की जमीन के रकवा 644.10 वर्ग मीटर में दुकान निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा अनुमति जारी की गई थी, किंतु दोनों के द्वारा अनुमति से ज्यादा 1004 वर्ग मीटर में दुकान का निर्माण कर लिया गया। कलेक्टर के पास शिकायत मिलने पर जांच के बाद नगर पालिका सीएमओं द्वारा 23 नवंबर 22 को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए थे कि आपके द्वारा निर्धारित रकवा से 359.93 वर्ग मीटर में अतिक्रमण करते हुए दुकान का निर्माण करा लिया गया है, जिसे सात दिवस के अंदर गिरवा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका को भवन गिराना पड़ेगा, जिसमें आने वाले खर्च को आपसे वसूली की जाएगी। किंतु न तो अतिक्रमणकारी दुकान को गिराया और न हीं नगर पालिका अतिक्रमण को हटा पाई।
किराए पर दी गई है दुकानें
अतिक्रमण कर बीच बाजार में दुकान का निर्माण कराने के बाद एक कमरे को छोड़कर शेष सभी कक्ष को किराए पर सौंप दिया गया है, अतिक्रमण की गई जमीन पर दुकान का निर्माण कर उसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया गया है।
फैक्ट फाइल-
अनुमति- 644.10
निर्माण- 1004.03
अधिक रकवे में निर्माण- 359.93