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Lokadalat news:नेशनल लोक अदालत कल,21 खंडपीठों द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण…. 

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Lokadalat news:नेशनल लोक अदालत कल,21 खंडपीठों द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण…. 

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सीधी- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की अंतिम लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 दिसंबर को जिला मुख्यालय सीधी तथा तहसील चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में किया जायेगा। जिला मुख्यालय सीधी में प्रातः 10ः30 बजे स्थानीय ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पाण्डेय द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणोें के निराकरण हेतु 21 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। श्री प्रशांत कुमार निगम विशेष न्यायाधीश तथा लोक अदालत प्रभारी द्वारा बताया गया कि जिला न्यायालय सीधी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री सुधीर सिंह चैहान, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री मुकेश कुमार, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्री गौतम कुमार गुजरे, प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पुष्पक पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शोभना मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेनु श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सोनम रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिरूद्ध कुमार उचाड़िया एवं श्रम न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हेतु श्रम न्यायाधीश श्री प्रशांत पांडेय की न्यायिक खंडपीठ का गठन किया गया है। सिविल न्यायालय चुरहट में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री भाविनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री वैशाली बड़ेरिया एवं सिविल न्यायालय मझौली में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दीपक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रूची परते तथा सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री वैभव पटेल की खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ साथ जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कराया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

नगरीय निकाय के अंतर्गत संपत्तिकर एवं जलकर के अधिभारों में छूट दी गई है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये बकाया है उसमें अधिभार पर 100 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये बकाया होने पर 50 प्रतिशत एवं एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये बकाया है उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत एवं 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी तथा छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पाण्डेय ने आमजन से जिनके राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में लंबित हो अथवा बैंक वसूली, जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दिनांक 09 दिसंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराने की अपील की है।

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