Sidhi crime news:दहेज की बली चढी एक और बेटी, आरोपी पति को 10 वर्ष का कारावास…
सीधी- सीधी जिले में एक बार फिर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई जिसके जिसके आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया गया कि दिनांक-26.05.2021 को दोपहर 12.00 बजे सूचनाकर्ता मोलई भुजवा द्वारा थाना-कमर्जी में दी कि उक्त दिनांक को सुबह लगभग 10.00 बजे वह अपने पाही वाले घर ग्राम लकोड़ा में था। उसकी पत्नी, लड़का महेश तथा बहू रनुआ घर पर थी, उसकी पत्नी रामरती लकोड़ा में आकर बतायी कि, लड़का महेश एवं बहू घर पर थे, महेश ने मिट्टी का तेल पी लिया था तथा बहू मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली है तथा मृत्यु हो गई है, उसके बाद वह जाकर देखा तो बहू रनुआ आंगन में मरी पड़ी थी। उक्त सूचना के आधार पर मर्ग कायमी कर थाना कमर्जी में अपराध क्र. 198/21 लेखबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना यह तथ्य पता चला कि मृतिका रनुआ भुजवा के साथ आरोपी महेश भुजवा ने वर्ष 2013 विवाह किया था एवं उसके बाद से दहेज में मोटरसाइकल एवं सोने की चैन की मांग करते हुए अपनी पत्नी रनुआ से मार-पीट कर प्रताडित करता था जिससे कारण मृतिका द्वारा दिनांक 24.08.2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी एवं बाद में समझौता कर लिया गया था। इसके बावजूद भी आरोपी पति द्वारा दहेज के लिये मृतिका पत्नी को प्रताडित करता रहा एवं दहेज मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 26.05.2021 को अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा कर क्रूरता पूर्वक हत्या कारित कर दी। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण महेश भुजवा (पति), मोलई भुजवा (ससुर) एवं रामरती भुजवा (सास) के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 81/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त महेश भुजवा (पति) को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया जिसके परिणामस्वरूप माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा आरोपी पति महेश भुजवा तनय श्री मोलई भुजवा, उम्र-23 वर्ष, पेशा- मजदूरी, निवासी ग्राम-लकोड़ा/ढेरा, थाना कमर्जी, जिला- सीधी (म0प्र0) को धारा 498ए भादवि के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। शेष आरोपीगण मोलई भुजवा (ससुर) एवं रामरती भुजवा (सास) को दोषमुक्त किया गया।