Sidhi24news:सीधी जिले में 30 अक्टूबर को स्थानीय और 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
सीधी,29 अक्टूबर: कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने सीधी जिले में 30 अक्टूबर को स्थानीय और 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कलेक्टर के अनुसार, 30 अक्टूबर को दीपावली (दक्षिण भारतीय) के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश सरकारी कार्यालयों में लागू होगा, लेकिन कोषालय, उप कोषालय और बैंकों पर लागू नहीं होगा।
इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय जिले की स्थानीय परंपराओं और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दीपावली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं।
वहीं, 1 नवंबर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में लागू होगा।
कलेक्टर के इस आदेश का स्वागत करते हुए स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि यह निर्णय त्योहारों के माहौल को और भी खुशी और उल्लास से भर देगा। नागरिकों ने स्थानीय अवकाश की घोषणा को समय की मांग बताते हुए इसका स्वागत किया है। सीधी जिले में इस अवकाश का उल्लास देखने के लिए सभी तैयार हैं।