Singrauli:सिंगरौली में फीकी रहेगी दीपावली, कलेक्टर ने लगाई रोक
-पटाखों के विक्रय,भंडारण और प्रस्फोटन पर लगा प्रतिबंध
सिंगरौली जिले के नगर निगम क्षेत्र में इस वर्ष दीपावली के दौरान पटाखों का बाजार नहीं लगेगा। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, पटाखों का विक्रय, भंडारण और प्रस्फोटन पर 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शहर से 12 किलोमीटर दूर एक निर्धारित स्थान पर ही पटाखों की दुकानें स्थापित की जाएंगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान सिंगरौली शहर में पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी, जो तय मानक से अधिक शोर या प्रदूषण पैदा करते हैं।
यह निर्णय मध्यप्रदेश शासन, गृह अनुभाग विभाग, और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिंगरौली जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) वर्तमान में 202 है, जो प्रदूषण के अत्यंत खराब स्तर को दर्शाता है।
कलेक्टर ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने सिंगरौली जिले की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट है कि पिछले वर्ष के नवंबर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब रही। इसीलिए, ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल उन शहरों में किया जा सकेगा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम या उससे कम श्रेणी में है।
कलेक्टर का यह आदेश न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। दीपावली जैसे पर्व पर पटाखों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है।
आवाज और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे दीपावली का त्योहार मिल-जुलकर मनाएं और इस दौरान पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। इस निर्णय का उद्देश्य सिंगरौली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और सभी नागरिकों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है।