Sidhi:जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सीधी के पांच रूटों पर लगाई रोक, भारी वाहनों का आवागमन हुआ प्रतिबंध
सीधी-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी भारी एवं मालवाहक वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन निम्नानुसार मार्गों में दिनांक 06.04.2024 को प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया है.-
1. चुरहट से सीधी की ओर आने वाले वाहन
2. मझौली से सीधी की ओर आने वाले वाहन
3. टिकरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
4. बहरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
5. कमर्जी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश निर्धारित दिनांक व समय तक प्रभावशील होगा।