हत्या के 9 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा,पत्नी के सामने आरोपियों ने की थी पति की हत्या
सतना- पुराने विवाद पर घर में घुसकर युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 9 हमलावरों को अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान की अदालत ने ताला थाना अंतर्गत ककलपुर निवासी हत्या के आरोपी अशोक केवट, बाबू केवट, हरिहर केवट, सुरेन्द्र केवट, रामकिशोर केवट, रामदीन केवट, वीरेन्द्र केवट, राजमनी केवट, राकेश केवट पर 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी पंकज पटेल ने पक्ष रखा।
एजीपी पंकज पटेल ने बताया कि 2 अगस्त 2020 को रात करीब 8 बजे संतोष केवट अपनी पत्नी श्यामकली के साथ घर में था। उसी समय सभी आरोपी जबरदस्ती उसके घर में घुस गए। आरोपियों ने पुराने विवाद को लेकर दम्पति के साथ लाठी-डंडे से मारपीट की। घटना में श्यामकली को गंभीर चोटें आई जबकि उसके पति संतोष केवट की मौत हो गई।
घटना की रिपोर्ट ताला थाना में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और विवेचना के बाद प्रकरण अदालत में पेश किया। विचारण के दौरान अदालत ने आईपीसी की धारा 148, 149, 294, 452, 302 के तहत अपराध का दोषी करार देते हुए 9 आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया।