सीधी_ देश भर में चल रहे अनिश्चित कालीन ड्राइवरों के हड़ताल की वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधित रहा कानून व्यवस्था को लेकर उगुलिया उठाई जा रही थी भारत सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का जगह जगह ड्राइवर यूनियन संघ द्वारा विरोध किया गया जिसमें सरकार को सोचने के लिया मजबूर होना पड़ा और 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान लागू न होने का फैसला लेना पड़ा ।सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील, हिट एंड रन कानून लागू होने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से होगी बात हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने संगठन को कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा।
बतादें की मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध देशभर में हो रहा है। ड्राइवर हड़ताल पर हैं और कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बैठक हुई कानून लागू होने से पहले होगी संगठन से बात । केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है। परिवहन कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे।आप ड्राइवर नहीं हमारे सैनिक हैं
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि आप ड्राइवर नहीं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको असुविधा का सामना करना पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने कानून को रोक दिया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने से पहले कानून लागू नहीं होगा।